मध्यप्रदेश सरकार ने फिल्म ‘शतक: संघ के 100 वर्ष’ को 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक राज्य में एसजीएसटी से छूट दी। टिकट दरें नहीं बढ़ेंगी।
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने हिंदी फीचर फिल्म ‘शतक: संघ के 100 वर्ष’ को राज्य में टैक्स फ्री करने का आदेश जारी किया है। यह फिल्म 19 फरवरी 2026 को रिलीज हुई थी। आदेश के मुताबिक, 3 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक फिल्म पर राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की छूट रहेगी। यह आदेश मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी किया गया है।
1 अप्रैल तक एसजीएसटी माफ
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से जारी आदेश में कहा गया है कि:फिल्म के प्रदर्शन की अवधि 03-03-2026 से 01-04-2026 तक रहेगी। इस अवधि में टिकट पर लगने वाला राज्य जीएसटी (SGST) सिनेमा संचालकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा। मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल टिकट के सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। यदि इस अवधि में दर्शकों से एसजीएसटी वसूला गया, तो वह राशि वापस नहीं की जाएगी। प्रतिपूर्ति की राशि राज्य शासन द्वारा मुख्य लेखा शीर्ष 2040 से दी जाएगी। आदेश में उल्लेख है कि फिल्म के कथानक, समाजोपयोगी गुणों और सांस्कृतिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

फिल्म शतक: संघ के 100 वर्ष
‘शतक: संघ के 100 वर्ष’ एक हिंदी फीचर फिल्म है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा, विचारधारा और संगठनात्मक विस्तार को केंद्र में रखकर बनाई गई है। 19 फरवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म में संघ की स्थापना से लेकर वर्तमान तक के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों को सिनेमाई रूप में प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, जनसेवा अभियानों, आपदा राहत कार्यों और वैचारिक विकास को दिखाया गया है। निर्माता-निर्देशक ने इसे केवल एक संगठन की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की यात्रा के रूप में पेश करने का प्रयास किया है।

फिल्म का उद्देश्य नई पीढ़ी को संगठन के इतिहास और उसकी भूमिका से परिचित कराना बताया गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने इसके समाजोपयोगी और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे राज्य में एसजीएसटी से छूट प्रदान की है।