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आरोपियों की मदद के लिए जघन्य अपराधों में मामूली अपराधों का इस्तेमाल कर रही MP पुलिस

आरोपियों की मदद के लिए जघन्य अपराधों में मामूली अपराधों का इस्तेमाल कर रही MP पुलिस

आरोपियों की मदद के लिए जघन्य अपराधों में मामूली अपराधों का इस्तेमाल कर रही mp पुलिस

MP High Court : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि, पुलिस आरोपियों की मदद के लिए जघन्य अपराधों में भी मामूली अपराधों का इस्तेमाल कर रही है। हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि, पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों को अपराध पीड़ितों की चोटों की तस्वीरें लेनी चाहिए ताकि अदालतों को चोटों की प्रकृति को समझने में मदद मिल सके।

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर ने 14 जुलाई को यह निर्देश दिया कि पीड़ितों को गंभीर चोटें लगने के बावजूद पुलिस द्वारा मामूली अपराधों का इस्तेमाल करके मामले दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि ऐसा आरोपियों को तुरंत जमानत दिलवाने के लिए किया जा रहा है।

हाई कोर्ट ने कहा, "यह अदालत राज्य भर में पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनाए गए इस तरह के आवर्ती पैटर्न को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, यानी, सबसे पहले, यहां तक कि उन मामलों में भी जिनमें शिकायतकर्ता पक्ष को गंभीर चोटें आई हैं, बीएनएस की धारा 296, 115 (2), 351 (3), 118 (1), 3 (5) (आईपीसी की धारा 294, 321, 503, 324 34) जैसी छोटी धाराओं के तहत मामला दर्ज करना, और दूसरा, सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत नोटिस जारी करना, या अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का धार्मिक रूप से पालन करते हुए तुरंत जमानत देना, (2014) 8 एससीसी 273 के रूप में रिपोर्ट किया गया, ऐसा आचरण सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले का गुप्त और अवैध उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि मुकदमे के शुरुआती चरण में अभियुक्तों को जमानत का अनुचित लाभ मिल सके। अदालत ने कहा कि बाद के चरण में, भले ही आरोप बढ़ा दिए जाएं, अभियुक्तों के लिए यह दलील देना हमेशा सुविधाजनक होता है कि मामला शुरू में मामूली अपराधों के तहत दर्ज किया गया था।

तदनुसार, न्यायालय ने सभी पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को आपराधिक मामलों में अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए।

जिसके अनुसार, चोट के सभी मामलों में, संबंधित पुलिस अधिकारी और घायलों का इलाज करने वाले डॉक्टर, घायल व्यक्ति/व्यक्तियों की तस्वीरें लेंगे, जिसमें चोट/चोटों को उजागर किया जाएगा, ताकि न्यायालय भी चोटों की प्रकृति और पक्षों द्वारा की गई किसी भी गड़बड़ी के बारे में अपना निर्णय ले सके।”

न्यायालय एक ऐसे मामले में अग्रिम जमानत पर विचार कर रहा था जिसमें उसने पाया कि घायल व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन पुलिस ने मामला मामूली धाराओं के तहत दर्ज किया था।

जब अदालत ने घायलों की तस्वीरें मांगीं, तो उसे बताया गया कि पीड़ितों को गंभीर चोटें आने और रात का समय होने के कारण उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अदालत ने पाया कि यह जवाब अभियुक्तों के विरुद्ध लागू कानूनी प्रावधानों के विपरीत है।

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