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लालू प्रसाद यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

लालू प्रसाद यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

लालू प्रसाद यादव को झटका सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार

Land for Job Scam: नई दिल्ली। लैंड फॉर जॉब स्‍कैम मामले में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लागने की लालू यादव की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए इस याचिका का निपटारा भी कर दिया। बता दें कि, RJD सुप्रीमो लालू यादव से जुड़े इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही है। अब यह मामला ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को स्पीडी ट्रायल करने आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी से केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

लालू यादव की याचिका में क्या?

लालू यादव ने अपनी याचिका में एफआईआर, 2022, 2023 व 2024 में दाखिल तीन आरोपपत्रों को रद्द करने और उसके बाद के संज्ञान आदेशों को खारिज करने की मांग की थी। यह मामला 18 मई, 2022 को यादव , उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों व अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज किया गया था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत में क्लोजर रिपोर्ट रिपोर्ट दाखिल करने पर सीबीआई की प्रारंभिक पूछताछ और जांच बंद कर दी गई थी। इसके बावजूद 14 साल बाद 2022 में प्राथमिकी दर्ज की गई। याचिका में कहा गया, ‘पिछली जांच और उसकी समापन रिपोर्टों को छिपाकर नई जांच शुरू करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।’ 


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