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कोलार की सिंगापुर सिटी पर NGT की सख्ती, 5.35 लाख का जुर्माना

कोलार की सिंगापुर सिटी पर NGT की सख्ती, 5.35 लाख का जुर्माना

भोपाल के कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी कॉलोनी में सीवेज समस्या पर NGT ने बिल्डर पर 5.35 लाख का जुर्माना लगाया।

कोलार की सिंगापुर सिटी पर ngt की सख्ती 535 लाख का जुर्माना

भोपाल। कॉलोनी में नालियों की बदबू, खुले में बहता सीवेज और शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं ऐसी हालत में जब सब थक चुके थे, तब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आखिरकार सख्त कदम उठाया है  भोपाल के कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी कॉलोनी के बिल्डर पर 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

107 दिन से बह रहा था सीवेज, STP रहा बंद

सिंगापुर सिटी कॉलोनी में पिछले करीब 107 दिनों से सीवेज खुले में बह रहा था। कॉलोनी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) खराब पड़ा था लेकिन बिल्डर ने उसे ठीक कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई । नतीजा यह हुआ कि गंदा पानी सड़कों और खाली प्लॉटों में फैलता रहा।

रोजमर्रा की परेशानी बनी सीवेज की समस्या

स्थानीय लोगों का कहना है कि बदबू के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया था.  बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी थीं। बरसात के दौरान हालात और खराब हो जाते थे।

कॉलोनी निवासी की शिकायत पर NGT ने लिया संज्ञान

इस पूरे मामले को NGT तक पहुंचाया कॉलोनी निवासी डॉक्टर अभिषेक परसाई ने।  उन्होंने लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान यह साफ हो गया कि बिल्डर की लापरवाही के कारण पर्यावरण नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा था।

NGT का फैसला

NGT ने बिल्डर को दोषी मानते हुए: 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।  STP सुधारने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया। भविष्य में नियम तोड़ने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।  

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