इंदौर। शूटिंग अकैडमी चलाने वाले मोहसीन खान, उसके भाई इमरान खान और दोस्त फैजान पर नाबालिग से गैंगरेप किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में पीड़िता ने अपने साथ हुई हैवानियत की एक - एक बात पुलिस को बताई है। मोहसीन खान पर हिन्दू लड़कियों से रेप करने का आरोप है। इस समय वह जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि, कई लडकियां मोहसीन खान की हैवानियत का शिकार हुईं हैं बहरहाल जो मामला अब सामने आया है उसने सभी को चौंका दिया है।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि, उसको फलेट में 15 दिन तक कैद करके सामुहिक दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं उसे मांस खिलाने, और तीनो के द्वारा धर्म परिर्वतन करने का दबाव बनाकर इमरान खान के साथ शादी करने का दबाव भी बनाया गया। पुलिस ने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2012 के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और 2021 के मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि, उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इस कारण उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पीड़िता के परिचित ने उसे मोहसीन खान की राइफल शूटिंग अकैडमी (सिल्वर ओक्स कालोनी में स्थित फ्लेट) पर साफ-सफाई हेतु काम पर लगाया था। पीड़िता का काम साफ - सफाई करना, बरतन मांजना आदि था। फरवरी-2020 से पीड़िता मोहसीन खान के यहां पर काम पर लगी थी।
रोज पीड़िता के साथ गंदी हरकते की जाती थी :
एक दिन मोहसीन खान के द्वारा पीड़िता से कहा गया कि, टिप टॉप बनकर रहा कर अच्छी लगती है। उसी बहाने उसने बुरी नीयम से पीड़िता के सीने व शरीर के अन्य अंगो पर हाथ लगाया। उस समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी। पीड़िता ने बताया कि, मेरे सोचने समझने कि क्षमता कम थी। मोहसीन खान के द्वारा रोज उसके साथ गंदी हरकते की जाती थी। मोहसीन कभी पीड़िता के सिने पर हाथ फेरता था कभी जबरदस्ती पकड़कर गोद में बैठाया करता था। जब पीड़िता ने मना किया तो उसे कहा गया कि, यह भी एक काम है यह भी करना पड़ेगा।
मोहसीन अपने हाथ से पीड़िता के पहने हुए कपड़े उतारता था :
FIR में पीड़िता ने आगे जो बताया वह और भयावह है। उसने कहा - "मोहसीन खान मुझे कपड़े पहने के लिए देता था और कहता था कि मेरे सामने कपड़े पहनने में कोई शर्म नहीं है और अपने हाथ से मेरे पहने हुए कपड़े उतारता था और नए कपड़े पहनाता था। मोहसीन खान के द्वारा मेरे साथ में अप्राकृतिक तरीके से जबरदस्ती संभोग किया गया।"
लॉकडाउन में 15 दिन तक मुझे फ्लैट में बंधक बनाया :
"मोहसीन से मिलने के लिए उसका दोस्त फैजान और उसका भाई इमरान भी आया करता था। इन दोनों के द्वारा मुझे गलत तरीके से छूआ जाता था तो कभी बुरी नियत से हाथ पकड़ा जाता था। कभी - कभी बुरी नियत से मेरे सीने पर हाथ भी लगाया जाता था। जब में नाबालिग थी, उस समय मोहसीन खान, इमरान खान और फैजान ने लॉकडाउन में 15 दिन तक मुझे फ्लैट में बंधक बनाया। मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता था। मोहसीन खान, फैजान और इमरान खान के द्वारा कई बार मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है।"
मोहसीन, फैजान और इमरान के द्वारा नग्न वीडियो बनाए जाते थे :
"मोहसीन खान मुझे अश्लील वीडियो दिखाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया करता था और अपने भाई व दोस्त को बुलवाकर मेरे साथ यह तीनों सामूहिक दुष्कर्म किया करते थे। मोहसीन खान, फैजान और इमरान के द्वारा मेरे नग्न वीडियो बनाए जाते थे।"
धर्म परिवर्तन का दबाब बनाकर इमरान से शादी करने का दबाब बनाया:
"मोहसीन खान, फैजान और इमरान द्वारा मुझे जबरदस्ती मांस खिलाया गया था और नहीं खाने पर मुझे मारा जाता था। बाद में एक - एक कर मेरे साथ इन तीनों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया करते थे। मोहसीन खान के द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाब बनाकर इमरान से शादी करने का दबाब बनाया जाता था।"
सामूहिक दुष्कर्म कर मुझे मारने की धमकी दी थी :
"मोहसीन खान मुझ से अपने कपड़े पर प्रेस करवाता था और एक बार मुझसे मोहसीन के कपड़े जल गए तो मोहसीन के द्वारा मुझे जला दिया गया था मुझे बहुत दर्द हुआ था। मेरे साथ इन तीनों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म कर मुझे मारने की धमकी दी थी। मोहसिन मुझे पिस्तौल दिखाकर यह धमकी देता था कि यदि यह बात किसी को बताई तो तुझे और तेरे परिवार वालों को मार देंगे और तेरे नग्न फोटो और वीडियो वायरल कर तेरे रिश्तेदार और आस - पास घर के लोगों को यह वीडियो भेजकर तुझे बदनाम कर देंगे।"
पीड़िता ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था :
पीड़िता ने कहा, मैं बहुत डर गई थी। एक बार मैंने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया गया था। परन्तु मेरी मां के कारण मैंने ऐसा नहीं किया। इस कारण से मेरे द्वारा इन तीनो की पुलिस रिपोर्ट भी नहीं करवाई गई। जब मुझे वर्तमान में सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से जानकारी लगी कि, मोहसीन खान के द्वारा अन्य लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म किया गया है तो मेरे द्वारा अपने पति को इस बात कि जानकारी दी गई। मेरे पति के साथ मैंने मोहसीन खान, फैजान और इमरान की पुलिस रिपोर्ट की है। इन तीनों पर कठोर कार्यवाही की जाए।
आरोपियों पर इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला :
IPC 1860 की धारा - 376, 376(2)(n), 376-D, 377, 354, 323, 324, 506, 344 और POCSO 2012 की धारा 51, 6, 5g, समेत मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5.