छत्तीसगढ़ सरकार ने होली पर शराब बिक्री जारी रहने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। नई आबकारी नीति में बदलाव के बाद अब राज्यभर में होली के दिन दुकानें बंद रहेंगी।
रायपुरः छत्तीसगढ़ में होली के मौके पर शराब बिक्री को लेकर एक बार फिर स्थिति बदल गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि होली के दिन प्रदेशभर में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले नई नीति में होली को ड्राई डे की सूची से हटाए जाने के संकेत मिले थे, लेकिन अब सरकार ने फैसला पलट दिया है।
नई आबकारी नीति में हुआ था बदलाव
नई आबकारी नीति में पहले से तय सात ड्राई डे में से तीन दिन जिनमें होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) पर शराब बिक्री जारी रहने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद यह माना जा रहा था कि इन अवसरों पर दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि ताजा आदेश के बाद साफ हो गया है कि होली पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी और शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सामाजिक और कानून-व्यवस्था का हवाला
सरकार की ओर से कहा गया है कि सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि रंगों के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे यथावत रहेगा।
अब इतने दिन रहेंगे ड्राई डे
नई नीति के तहत वर्ष 2026-27 में चार दिन 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती) को ड्राई डे घोषित किया गया था। अब होली को भी इस सूची में शामिल कर लिया गया है।
30 जनवरी को हुआ था विरोध
30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने इसे बापू के आदर्शों के विपरीत बताते हुए सरकार से नियमों में बदलाव की मांग की थी। अब होली पर शराब बिक्री पर रोक के फैसले को सरकार के बदले रुख के तौर पर देखा जा रहा है।