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भोपाल में LPG वितरण के लिए नई SOP

भोपाल में LPG को लेकर नई गाइडलाइन: घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का बुकिंग अंतराल

भोपाल जिला प्रशासन ने LPG वितरण और सुरक्षा को लेकर नई SOP जारी की है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का बुकिंग अंतराल तय किया गया है, जबकि व्यावसायिक उपयोग के लिए नई स्टोरेज और उपयोग संबंधी गाइडलाइन।


भोपाल में lpg को लेकर नई गाइडलाइन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 दिन का बुकिंग अंतराल

भोपाल। जिला प्रशासन ने LPG वितरण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस रिफिल बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल तय किया गया है। वहीं व्यावसायिक उपयोग के लिए भी नई स्टोरेज और उपयोग संबंधी गाइडलाइन जारी की गई है।

मध्य प्रदेश की राजधानी Bhopal में एलपीजी वितरण और सुरक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए जिला प्रशासन ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतराल अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए लोगों से घबराहट में बुकिंग न करने की अपील की गई है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन

जिला प्रशासन ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कुछ प्रमुख निर्देश जारी किए हैं।

  • गैस सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतराल रखना होगा।

  • उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे पैनिक बुकिंग से बचें।

  • प्रशासन के अनुसार शहर में गैस की आपूर्ति सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

अधिकारियों का कहना है कि अनावश्यक बुकिंग से वितरण प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है।

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व्यावसायिक उपयोग के लिए अलग नियम

होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है।

  • वर्तमान में व्यावसायिक LPG की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

  • अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • किसी भी प्रतिष्ठान को बिना विस्फोटक लाइसेंस के अधिकतम 100 किलोग्राम LPG स्टोर करने की अनुमति है।

  • इससे अधिक गैस रखने के लिए मैनिफोल्ड सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होगा।

गैस खपत कम करने की अपील

जिला प्रशासन ने होटल और रेस्तरां संचालकों से गैस की खपत कम करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।खाना बनाने में तंदूर का अधिक उपयोग किया जाए। मेन्यू को सीमित रखा जाए ताकि गैस की खपत कम हो सके। जरूरत पड़ने पर इंडक्शन, डीजल स्टोव या अन्य वैकल्पिक ईंधन का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही विवाह समारोह के आयोजकों से भी अपील की गई है कि वे गैस के उपयोग को सीमित रखें और वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करें।

कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्ती

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। यदि कोई वितरक अवैध तरीके से गैस सिलेंडर बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ Essential Commodities Act के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी वितरकों को अपने क्षेत्र में गैस स्टॉक और वितरण का रीयल-टाइम डेटा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी

एलपीजी वितरण से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 9685404087 जारी किया है। उपभोक्ता अपने अधिकृत वितरक या जिला प्रशासन के एलपीजी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

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