मऊ विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सजा पर रोक को जारी रखा, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता फिलहाल सुरक्षित बनी रहेगी।
मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले से जुड़े विवाद में अदालत के ताज़ा फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता फिलहाल सुरक्षित बनी रहेगी। इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में भी मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
मामला हेट स्पीच से जुड़ा हुआ है, जिसमें निचली अदालत ने अब्बास अंसारी को सजा सुनाई थी। सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर कानूनी संकट खड़ा हो गया था। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से प्रभावित नहीं हुई थी।
उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार की ओर से दलील दी गई कि सजा पर रोक लगाने का हाईकोर्ट का निर्णय सही नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया सामान्य रूप से आगे बढ़ सके।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए मामले का निस्तारण कर दिया।
विधानसभा सदस्यता पर स्थिति स्पष्ट
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सजा पर लगाई गई रोक अभी भी प्रभावी रहेगी। इसी वजह से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है और वे अपने पद पर बने रहेंगे।