Breaking News
  • उत्तर प्रदेश में 20 हजार पदों पर आउटसोर्स भर्तियां होंगी, 426 करोड़ बजट बढ़ा
  • कुबेरेश्वर में 14 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव- रुद्राक्ष नहीं बंटेंगे, पहली बार 2.5 किमी का पैदल कॉरिडोर
  • विदिशा में 30 फीट गहरे तालाब में गिरी कार, 3 बारातियों की मौत 7 घायल
  • राजस्थान- शादी समारोह में एसिड पीने से 4 की मौत, मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल
  • प्रधानमंत्री ऑफिस आज सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा, साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट मीटिंग
  • टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत:, 47वीं बार 200+ स्कोर बनाया
  • बांग्लादेश चुनाव में BNP की जीत पर PM मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी
  • दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी, पुलिस ने जांच शुरू की

होम > देश

अंबाला और जैसलमेर में टोटल ब्लैकआउट, आज शाम 6 बजे तक बंद करने होंगे सभी बाजार

अंबाला और जैसलमेर में टोटल ब्लैकआउट, आज शाम 6 बजे तक बंद करने होंगे सभी बाजार

अंबाला और जैसलमेर में टोटल ब्लैकआउट आज शाम 6 बजे तक बंद करने होंगे सभी बाजार

Total blackout in Ambala and Jaisalmer : राजस्थान/ हरियाणा। राजस्थान के जैसलमेर और हरियाणा के अंबाला में सुरक्षा की दृष्टि से आज शाम 6 बजे तक सभी बाजार और दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया है। अंबाला प्रशासन ने रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट की घोषणा की है। निवासियों से अनुरोध है कि वे इनवर्टर और जनरेटर सहित सभी लाइटें बंद कर दें। आउटडोर लाइट, बिलबोर्ड लाइट और रोशनी वाले साइनेज का उपयोग सख्त वर्जित है। यह आदेश पाकिस्तान से हवाई हमले की आशंका के कारण जारी किया गया है। 

वहीँ राजस्थान के जैसलमेर के जिला प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिले के सभी बाजार शाम 5 बजे तक बंद करने होंगे और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान सभी तरह की लाइटें बंद करनी होंगी। साथ ही, दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया समेत सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

डिफेंस जोन के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाला इलाका भी प्रतिबंधित रहेगा और इस इलाके में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति पाया गया तो उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, रामगढ़-तनोट रोड पर यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे दोपहर 3 बजे तक अपनी यात्रा पूरी कर लें, क्योंकि उसके बाद इस रोड पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा जैसलमेर में जिला प्रशासन ने जिले में पटाखों की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान पटाखे फोड़ने, बेचने और खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से मांगी स्टॉक की जानकारी

चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुओं (चावल, गेहूं, चीनी, ईंधन, आदि) की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों को 3 दिनों के भीतर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को मौजूदा स्टॉक की जानकारी देनी होगी। 

 

Related to this topic: