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यशु - यशु वाले पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार, 1 अप्रैल को अदालत सुनाएगी सज

यशु - यशु वाले पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार, 1 अप्रैल को अदालत सुनाएगी सजा

यशु - यशु वाले पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार 1 अप्रैल को अदालत सुनाएगी सजा

पंजाब। पादरी बजिंदर सिंह को यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी करार दिया गया है। 28 मार्च 2025 को मोहाली की एक अदालत ने 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें दोषी ठहराया है। सजा की घोषणा 1 अप्रैल 2025 को होने वाली है। एक महिला ने बजिंदर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न और हमले के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा, बजिंदर सिंह पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं।

चमत्कार के जरिए लोगों की गंभीर बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले पादरी बजिंदर सिंह लम्बे समय विवाद के घेरे में है। सोमवार को यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई पूरी हुई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 28 मार्च को अदालत ने पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। 

2018 में, ढाबा चलाने वाली एक महिला ने धार्मिक उपदेशक बजिंदर पर बलात्कार और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। महिला ने पादरी बजिंदर सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। आरोप लगाया गया था कि बजिंदर ने उसके भरोसे का फायदा उठाया और बाद में उसे अश्लील वीडियो के ज़रिए धमकाया।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता 2017 में बजिंदर के संपर्क में आई थी, जब उसने बोर्ड परीक्षाओं में उसकी मदद करने का वादा किया था। समय के साथ, वह उसके कार्यक्रमों में सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार स्वयंसेवकों की टीम का हिस्सा बन गई।

अपनी शिकायत में, महिला ने आरोप लगाया कि बजिंदर ने मोहाली के सेक्टर 63 में अपने आवास पर उसके साथ बलात्कार किया और इस कृत्य को फ़िल्माया। उसने आगे दावा किया कि उसने उसे धमकाने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया, चेतावनी दी कि अगर उसने उसकी मांगों का पालन करने से इनकार कर दिया तो वह इसे सोशल मीडिया पर जारी कर देगा। उसकी शिकायत के बाद, ज़ीरकपुर पुलिस ने बजिंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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