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महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा: सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए अब मूल निवासी होना जरु

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा: सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए अब मूल निवासी होना जरुरी

महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए अब  मूल निवासी होना जरुरी

35 Percent Reservation For Women : महिलाओं को अगर सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाना है तो बिहार का मूल निवासी होना जरूरी होगा। यह बड़ा फैसला कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया है।

दरअसल, बिहार सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था पहले से की गई है लेकिन कैबिनेट ने मंगलवार को सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए मौजूदा 35 प्रतिशत कोटे के लिए मूल निवासी होना अनिवार्य करने को मंज़ूरी दे दी।

इसका मतलब यह होगा कि जो महिलाएं बिहार की निवासी नहीं हैं, वे राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आरक्षण की पात्र नहीं होंगी। शिक्षकों की सामूहिक भर्ती के दौरान मूल निवासी नीति लागू न करने के लिए सरकार को पहले भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। हाल के दिनों में बिहार सरकार द्वारा मूल निवासी नीति लागू किए जाने का यह पहला उदाहरण है।

बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट) एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद कहा, "बिहार की निवासी कोई भी महिला अब नौकरियों में मौजूदा 35 प्रतिशत कोटे का लाभ उठा सकेगी।"

राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय में, राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन की घोषणा की है। जिसका उद्देश्य राज्य की युवा आबादी को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

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