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सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को निर्देश - रिलीज में रुकावट डालने वालों पर हो सख्त कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को निर्देश - रिलीज में रुकावट डालने वालों पर हो सख्त कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को निर्देश - रिलीज में रुकावट डालने वालों पर हो सख्त कार्यवाही

Thug Life Controversy: कमल हसन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की कर्नाटक में रिलीज को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिए है कि फिल्म की स्क्रीनिंग में कोई रुकावट न हो और जो लोग अड़चन डालने की कोशिश करें, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?


गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह ऐसे किसी भी ‘विभाजनकारी तत्व’ पर नजर रखे जो फिल्म की रिलीज में बाधा डाल सकते है।

राज्य सरकार देगी सुरक्षा

सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि अगर फिल्म राज्य में प्रदर्शित की जाती है तो सिनेमाघरों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जिसमें फिल्म की रिलीज रोकी जाए या किसी कलाकार को अपनी कला दिखाने से रोका जाए।

मंगलवार को कोर्ट ने लगाई थी फटकार

इससे पहले 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि भीड़ को सड़क पर कब्जा करने या किसी फिल्म को रोकने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

क्या है विवाद?


फिल्म पर विवाद की वजह यह है कि अभिनेता कमल हसन ने कथित रूप से कहा था कि कन्नड़ भाषा, तमिल से निकली है। इस बयान से कर्नाटक में विवाद खड़ा हो गया और कुछ समूहों ने फिल्म की रिलीज का विरोध किया। पहले यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट तक आ गया।

कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की बंद

राज्य सरकार से मिले आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई और निर्देश देने की जरूरत नहीं है, और मामले की सुनवाई बंद कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही ‘ठग लाइफ’ की रिलीज का रास्ता साफ हो जाएगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून से मंजूरी मिली फिल्मों को हर राज्य में दिखाने से कोई नहीं रोक सकता।

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