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जैकलीन फर्नाडीज को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR रद्द करने से किय

जैकलीन फर्नाडीज को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR रद्द करने से किया इनकार

हाईकोर्ट ने जैकलीन की याचिका खारिज की, सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब बढ़ेगी मुश्किलें।

जैकलीन फर्नाडीज को बड़ा झटका हाईकोर्ट ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में fir रद्द करने से किया इनकार

Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नाडीज को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्होंने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर और ईडी की चार्जशीट को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

क्या है मामला?


यह पूरा मामला साल 2021 का है, जब ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ तिहाड़ जेल में रहते हुए 200 करोड़ की ठगी का केस सामने आया था। ईडी की जांच में पता चला कि इस रकम से उसने कई बॉलीवुड सितारों को महंगे गिफ्ट दिए, जिनमें जैकलीन फर्नाडीज का नाम प्रमुखता से आया।


ईडी का आरोप है कि जैकलीन को सुकेश की आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने उससे कीमती गिफ्ट और ज्वैलरी ली। जैकलीन ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने सुकेश पर धोखाधड़ी और साजिश का आरोप लगाया और कहा कि उनके रिश्ते को लेकर जो बातें कही जा रही है, वो झूठी है।

ईडी ने क्या कहा?

ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है और जैकलीन के खिलाफ प्राथमिक रूप से मामला बनता है। इसलिए याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने इसी आधार पर उनकी याचिका को नामंजूर कर दिया।

सुकेश पर क्या है आरोप?


सुकेश और उसकी पत्नी लीना पॉल पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला के रास्ते से पैसे का लेन-देन किया और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मकोका (MCOCA) जैसी सख्त धाराएं लगाई है।

इस पूरे मामले में जैकलीन फर्नाडीज को अभी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही जांच और केस को खत्म करने से इनकार कर दिया है।