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मुजफ्फरनगर दंगा मामला में 12 आरोपी बरी

Update: 2019-05-29 11:58 GMT

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में 2013 के भंयकर दंगों के मामले में एक स्थानीय अदालत ने सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। बारह आरोपियों पर डकैती और आगजनी के मामले दर्ज थे।

मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने बताया कि दंगों के मामले की सुनवाई करते हुए बारह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, एसआईटी ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए थे।

मामले के लंबित रहने के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी । अदालत में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता मोहम्मद सुलेमान समेत तीन गवाह मुकर गए और उन्होंने अभियोजन पक्ष का साथ नहीं दे पाए।

आपको बता दें कि 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर जिले के लिसाढ गांव में दंगों के दौरान भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी और वहां लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था।

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