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यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-अग्रिम जमानत सम्बन्धी बिल विधानसभा में हो चुका है पारित

Update: 2018-08-31 10:47 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अग्रिम ज़मानत के प्रावधान संधेयक विधानसभा में पारित कर दिया है। अग्रिम ज़मानत के प्रावधान को लागू करने के मामले पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है । इसे विधि विभाग और कैबिनेट के पास भेजना है। उत्तराखंड सरकार ने 6 हफ्ते का समय मांगा ।

16 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो अपराध प्रक्रिया संहिता में अग्रिम जमानत के प्रावधान के लिए एक विधेयक लाएगी।12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि इसे लेकर वो क्या करना चाहती है।

उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का प्रावधान न होने के चलते बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी ऐसे मामलों में होती है, जहां गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं होती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब 2010 में राष्ट्रपति ने तकनीकी आधार पर अग्रिम जमानत के प्रावधान पर हस्ताक्षर नहीं किया था तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा से संशोधन पारित क्यों नहीं करवाया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1976 में अग्रिम जमानत के प्रावधान को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत के प्रावधान न होने पर नाराजगी जाहिर की थी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत से वंचित करना उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है।

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