तमिलनाडु में मतदाताओं को धन का प्रलोभन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

Update: 2019-04-22 07:04 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की तरफ से मतदाताओं को पैसे दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य में चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब इस याचिका पर सुनवाई ज़रूरी नहीं है।

16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। याचिका केके रमेश ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि तमिलनाडु के वोटर्स को बड़े पैमाने पर रिश्वत दी जा रही है। याचिका में कहा गया था कि वोटर्स को पांच-पांच हजार रुपए देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया है। याचिका में तमिलनाडु के सभी 39 लोकसभा सीटों पर चुनाव निरस्त करने की मांग की गई थी। 

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