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मराठा आरक्षण मामला: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भरा

Update: 2018-12-03 09:12 GMT

नई दिल्ली/मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भरा है। सरकार ने कहा है कि अगर मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली कोई याचिका दाखिल होती है तो कोर्ट एकतरफा रोक का आदेश न दे। कोई भी आदेश देने से पहले महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुना जाए।

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 29 नवम्बर को मराठा आरक्षण का विधेयक विधानसभा और विधान परिषद में पेश किया था जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया। उसके बाद राज्य सरकार ने इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था जिस पर राज्यपाल ने मुहर भी लगा दी थी। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने सभी संस्थानों को नोटिफिकेशन भी भेजा है।

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