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ट्रैन में की चेन पुलिंग तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

Update: 2019-06-01 07:42 GMT

नई दिल्ली। अगर आप ट्रैन में यात्रा कर रहे है यदि आपने बेवजह चेन पुलिंग की तो सरकारी नौकरी लगने में दिक्कत हो सकती है। आरपीएफ ने चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर चेन पुलिंग करने वालों को सजायाफ्ता मानने का निर्णय लिया है। आरोपी का नाम थाने के अपराध रजिस्टर में दर्ज होगा। चेन पुलिंग का उचित कारण न बताने पर आरोपी की चरित्र पंजिका में भी प्रविष्टि दर्ज होगी।

ट्रेनों के लेट होने का बड़ा कारण चेन पुलिंग है। आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ईदगाह स्टेशनों के आउटर पर लोग उतरने के लिए चेन पुलिंग कर देते हैं। कभी-कभी प्लेटफार्म से ट्रेन के चलते ही लोग बेवजह चेन पुलिंग करते हैं। अभी तक आरपीएफ ऐसे लोगों को जुर्माना लेकर छोड़ देती थी। अब आरपीएफ ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में जांच अधिकारी विवेचना इतनी ठोस करें कि आरोपी पर भारी जुर्माना लगे, ताकि वह भविष्य में चेन पुलिंग जैसे अपराध करने से खुद को बचाए। बता दें कि आरपीएफ को प्रतिदिन चेन पुलिंग की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजनी पड़ती है। यदि आरोपी नहीं पकड़ा जाता तो जवाब देना पड़ता है।

चेन पुलिंग करना रेलवे ऐक्ट 1989 की धारा 141 के तहत अपराध है। अपराध साबित होने पर अधिकतम एक हजार रुपये जुर्माना या एक साल की सजा का प्रावधान है। बेवजह चेन पुलिंग करने वाले व्यक्ति की सूचना उसके निवास वाले संबंधित थाने को भेजी जाएगी। इससे थाना पुलिस को पता रहेगा कि आरोपी चेन पुलिंग में सजायाफ्ता है। भविष्य में आरोपी की सरकारी नौकरी लगती है और उसके कागजात थाने में सत्यापन के लिए आते हैं तो सत्यापन रिपोर्ट में उसके सजायाफ्ता होने का जिक्र हो सकेगा। इससे वह सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएगा।

यह हैं चेन पुलिंग के उचित कारण

- चलती ट्रेन से कोई गिर जाए

- ट्रेन में कोई खराबी आ जाए

- साथ का कोई ट्रेन में न चढ़ पाए

- ट्रेन चल दे और सामान छूट जाए

- अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाए

- ट्रेन में आग लग जाए

- बुजुर्ग अथवा दिव्यांग यात्री साथ हो और उन्हें ट्रेन में बिठाने में समय लगे

- झपटामारी, डकैती, छापेमारी या अन्य आपातकालीन स्थितियां

आरपीएफ इंस्पेक्टर वीके पचौरी ने बताया कि चेन पुलिंग करने वालों के खिलाफ अब आरपीएफ सख्ती दिखाएगा। बेवजह चेन पुलिंग करने वालों को भविष्य में सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत आएगी। 

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