इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, भोजशाला के संपूर्ण परिसर का होगा वैज्ञानिक सर्वे

Update: 2024-03-11 11:51 GMT

इंदौर।  मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार स्थित भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला दिया है। जिसके चलते वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का सभी एएसआई सर्वे होगा।  सोमवार को सुनवाई के दौरान एएसआई को सर्वे के लिए पांच सदस्यीय टीम बनाने का आदेश दिया है।  इस टीम को 6 सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी।

बता दें हिंदू फॉर जस्टिस की और से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें मुसलमानों को भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोकने और  हिंदुओं को नियमित पूजा करने का अधिकार देने की मांग की गई थी।  इस याचिका में एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत करते हुए मांग की गई थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया जाए कि वह ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला में सर्वे करे। सोमवार को इसी अंतरिम आवेदन पर बहस हुई ।

दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगी सुनवाई - 

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया है। ये सर्वे GPR-जीपीएस तकनीक से किया जाएगा। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील एडवोकेट विष्णुशंकर जैन ने बताया कि सर्वे दोनों पक्षों की मौजूदगी में होगा। इससे भोजशाला के मूल स्वरूप की सच्चाई सामने आ सकेगी। मामले की सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी।

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