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चुनाव में पैसे देकर छपवाया समाचार तो प्रत्याशी होगा दोषी

Update: 2018-09-27 07:35 GMT

भोपाल । आचार संहिता लागू होने के बाद यदि किसी उम्मीदवार की पेड न्यूज छपती है तो उसका जिम्मेदार उम्मीदवार ही होगा। इस मामले में संस्था एवं संबंधित संवाददाता की कोई गलती नहीं होगी। पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग ने वर्ष 2010 में शुरुआत की थी। इसके बाद से लगातार हर चुनाव में इसकी मॉनीटरिंग की जाती है। ये बातें निर्वाचन में मीडिया की भूमिका पर आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय चुनाव आयोग के मीडिया एवं कॉम्युनिकेशन महानिदेशक धीरेंद्र ओझा एवं सीईओ मध्यप्रदेश व्हीएल कांताराव ने कही। वे संयुक्त रूप से प्रशासन अकादमी में कार्यशाला के दौरान उपस्थित मीडिया कर्मियों के सवालों को जबाव दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आजकल फेक न्यूज का चलन भी तेजी से ब? रहा है। इसके कारण आयोग को भी कई बार परेशानियों का सामना करना पढ़ता है। उन्होंने यहां जानकारी दी कि फेक न्यूज के मामले में फेसबुक ने अहम भूमिका निभाई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान फेक न्यूज पर वहां के सीईओ ने अच्छा काम किया था। 

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