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जल्द निपटा लें पैन कार्ड से जुड़ा ये...काम, वर्ना हो जाएगा बंद, रुक जाएंगे सब काम

पैन-आधार कार्ड लिंक की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023

Update: 2022-11-28 10:44 GMT

नईदिल्ली /वेबडेस्क। बैंकिंग लेनदेन एवं आय संबंधी कार्यों के लिए पैन कार्ड वर्तमान समय में एक जरूरी डॉक्युमेंट है। पैनकार्ड में हमारी वित्तीय लेनदेन से जुडी जानकारियां रहती है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग पैनकार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा रहे है। यदि आपने अब तक लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें। यदि आप समय रहते यह काम नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। ऐसे में आपकी समस्या बढ़ सकती है।  सरकार ने पैन-आधार लिंक की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तय की है।  ऐसे में आपको 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए। सरकार ने लिंक  करने के लिए आसान तरीके प्रदान किए हैं, जिसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है।

ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से पैन कार्ड और  आधार कार्ड को लिंक करें - 

  • चरण 1 : पैन और आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जायें।  
  • चरण 2 : यहां ओपन फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें
  • चरण 3 : आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें
  • चरण 4: अपनी जन्मतिथि दर्ज करें।  
  • चरण 5: अब वेरीफाई करने के लिए इमेज में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें
  • चरण  6: "Link Aadhaar" बटन पर क्लिक करें
  • चरण 7: आपको एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा

बता दें की सरकार ने पैन -आधार लिंक की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया है। वहीं अब जो लोग अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करा रहे हैं। उनको एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ रहा है।हाल ही में सीबीडीटी ने बताया है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च 2022 से पहले लिंक नहीं कराते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। जिसके बाद आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे।

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