बिचौलिया मिशेल परिजनों को कर सकेगा 15 मिनट तक आईएसडी कॉल, जेल अधिकारियों की याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को हर सप्ताह 15 मिनट तक इंटरनेशनल कॉल कर परिजनों से बात करने के लिए दी गई अनुमति को कम करने की तिहाड़ जेल अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी है।
पिछले 18 जनवरी को तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि जेल मैनुअल में केवल 10 मिनट तक बात करने की अनुमति देने का प्रावधान है। पिछले 14 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल को विदेश में रह रहे अपने परिजनों और वकीलों से बात करने की अनुमति दी थी। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को हफ्ते में 15 मिनट आईएसडी कॉल करने की अनुमति दी जाए।
साथ ही कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो बाकी कैदियों के बराबर ही मिशेल को भी भारत में कॉल करने की अनुमति दें। कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी में मिशेल को अपने वकील से बात करने की अनुमति दी जाए।
मिशेल के वकील अल्जो के. जोसफ ने कोर्ट से कहा था कि मिशेल को आईएसडी कॉल करने की इजाजत दी जाए ताकि वह अपनी बेगुनाही के लिए साक्ष्य पेश कर सकें। याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार या मित्र नहीं है। याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त आईएसडी कॉल का खर्च वहन करने को तैयार है। याचिका में कहा गया था कि उसे जेल में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपने वकील को अपनी बात बता सके।
याचिका में कहा गया था कि मिशेल ने यह सारी मांगें जेल महानिदेशक अजय कश्यप से मिलकर कर चुका है लेकिन उसकी मांग ठुकरा दी गई। मिशेल को पिछले 5 जनवरी को कोर्ट ने 26 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। (हि.स.)