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धारा 370 की वैधानिकता पर जल्द सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट राजी

Update: 2019-07-30 10:12 GMT

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 की वैधानिकता पर जल्द सुनवाई करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन किया जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे।

पिछले 10 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से मामला जल्द लिस्ट करने की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने पर सहमति जताई।

16 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 की संवैधानिकता को चुनौती देनेवाली याचिका पर अप्रैल 2019 के पहले पहले सप्ताह में सुनवाई करने का आदेश दिया था। केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुनवाई को अप्रैल तक टालने का आग्रह किया था जिसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकारों के आग्रह पर अप्रैल 2019 के पहले सप्ताह तक टाल दिया था।

26 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। चीफ रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इस मामले में पहले से ही 6 याचिकाएं लंबित हैं। आप उन याचिकाओं में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। अलग से नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। याचिका विजय मिश्रा ने वकील संदीप लाम्बा के जरिए दायर की थी। धारा 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है और संसद को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति को कम करती है। (हि.स.)

 

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