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उच्चतम न्यायालय : नया रोस्टर जारी, सीजेआई खुद करेंगे जनहित याचिकाओं की सुनवाई

Update: 2018-10-03 16:03 GMT

नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। नवनियुक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट का नया रोस्टर जारी कर दिया। नये रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस सभी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। यह रोस्टर आज से ही प्रभावी हो जाएगा।

रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जनहित याचिका, चुनाव याचिका, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकऱण से जुड़ी याचिका, सामाजिक न्याय, आपराधिक मामले, संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों से संबंधित मामलों के अलावा दूसरे मामलों की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ही तय करेंगे कि जनहित याचिका से सुनवाई कौन जज करेंगे।रोस्टर के मुताबिक दूसरे नंबर के वरिष्ठतम जज जस्टिस मदन बी. लोकुर जनहित याचिकाएं, वन संरक्षण, भूमि, जल, पेड़, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना, खनन से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।

तीसरे नंबर के वरिष्ठतम जज जस्टिस कुरियन जोसेफ अवमानना, धार्मिक, पर्सनल लॉ, बैंकिंग, सरकारी ठेके, आपराधिक, श्रम, टैक्स, किराया, भूमि अधिग्रहण, सिविल, न्यायिक अधिकार, भूमि अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस अर्जन सीकरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर, चुनाव और आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे।

बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल के दौरान जजों के रोस्टर का मामला विवादों में था। इसके खिलाफ चार जजों ने पिछले 12 फरवरी को प्रेस कांफ्रेंस भी की थी। उन चार जजों में वर्तमान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ रोस्टर के सवाल पर कई याचिकाएं भी दायर की गई थीं लेकिन कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं।

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