नई दिल्ली। स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) की 2017 की सीजीएल और सीएसएस की परीक्षाओं के रिजल्ट के प्रकाशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूरा सिस्टम गड़बड़ियों से भरा हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एसएससी में गड़बड़ी कर किसी व्यक्ति को नौकरी करने की अनुमति नहीं दे सकता है।
पिछले फरवरी में हुई एसएससी की परीक्षा में भारी गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं। एसएससी का पेपर लीक होने की खबरों के बाद दिल्ली में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया था।
केंद्र सरकार ने मार्च महीने में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सीबीआई ने मई में 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। इनमें टेक्नोलॉजी के 10 कर्मचारी शामिल थे।