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अगस्ता-वेस्टलैंड मामले पर 28 फरवरी को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2019-01-09 13:11 GMT

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी और रक्षा मंत्रालय के बीच चल रहे आर्बिट्रेशन कार्यवाही को खत्म करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट रक्षा मंत्रालय की याचिका पर 28 फरवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड और रक्षा मंत्रालय को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 5 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन अपराधिक मामलों की वजह से अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के साथ आर्बिट्रेशन की कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी ने कहा है कि 2008 और 2010 में हुए करार को लेकर रक्षा मंत्रालय उसका भुगतान भी नहीं कर सकता है । कंपनी ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय करार खत्म भी नहीं कर सकता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड की ओर से शुरू किए गए आर्बिट्रेशन कार्यवाही को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी के खिलाफ कई अपराधिक मामले लंबित हैं।

उल्लेखनीय है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में दिल्ली के पटियालकोर्ट में आपराधिक केस लंबित हैं। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी भी आरोपित हैं। इसी मामले में बिचौलिए जेम्स क्रिश्चियन मिशेल जेल में है। (हि.स.)

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