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टूलकिट मामला : कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत याचिका पर फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रखा

Update: 2021-02-20 14:12 GMT

नईदिल्ली। किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट मामले में आरोपित दिशा रवि की जमानत याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई।  कोर्ट ने फैसले को 23 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने मंगलवार को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

इससे पहले बीते शुक्रवार को कोर्ट ने दिशा रवि को तीन दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले के सह-आरोपित शांतनु को 22 फरवरी को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निकिता और शांतनु पर भी आरोप हैं। दिशा रवि को दूसरे सह-आरोपितों के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कहा था कि निजता के अधिकार, देश की अखंडता, संप्रभुता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कायम होना चाहिए। 

यह टूलकिट तब चर्चा में आया था, जब इसे ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर एकाउंट पर साझा किया। उसके बाद पुलिस ने 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 120ए और 153ए के तहत बदनाम करने, आपराधिक साजिश रचने और नफरत को बढ़ावा देने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की हैं।

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