भिंड कलेक्टर ने मतदान के दिन वाहनों के संचालन पर रोक लगाई, भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भिंड कलेक्टर का आदेश मतदाताओं के मूलभूत अधिकार से वंचित करने का प्रयास

Update: 2023-11-15 11:20 GMT

भारतीय जनता पार्टी ने भिंड जिले वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की शिकायत चुनाव आयोग में की

भिंड।  केंद्रीय रेल मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने भिंड जिला दंडाधिकारी द्वारा 17 नवंबर मतदान के दिन भिंड जिले में वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने की शिकायत चुनाव आयोग में की है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने भिंड जिला दंडाधिकारी के आदेश को निरस्त कराने की मांग के साथ उन्हें हटाकर नए अधिकारी को पदस्थ किए जाने की मांग की है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि अगर मध्यप्रदेश के किसी अन्य जिले में अधिकारियों द्वारा वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंद्ध लगाये जाने संबंधी आदेश यदि जारी करते हैं, तो उन पर भी तत्काल रोक लगाई जाए।

भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है भिंड जिला कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा के मतदान दिवस 17 नवंबर को भिंड जिले में प्रातः 7 बजे से शाम सात बजे तक दो पहिया वाहनों सहित समस्त प्रकार के वाहनों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक-464/एलएंडओ/2003/ईपीएस (वाहनों के उपयोग) दिनांक 26/06/2023 को प्रसारित आदेश के पैरा क्रमांक-05-(पअ) में मतदान दिवस पर निजी वाहनों के संचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि निजी वाहनों का उपयोग वाहन मालिक निजी कार्यों के लिए कर सकते हैं, वाहनों का उपयोग चुनाव कार्य में नहीं किया जा सकता। वाहन मालिक निजी वाहनों का उपयोग अपने परिवार के लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कर सकता है, लेकिन मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में वाहन नहीं ले जा सकेगा।

उपरोक्त वर्णित निर्देशों से स्पष्ट है कि निजी वाहनों का उपयोग मतदान के लिए भी किया जा सकेगा, किंतु भिंड जिला कलेक्टर का आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत है। भिंड कलेक्टर के उक्त तुगलकी आदेश से स्पष्ट है कि 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दिन मतदान में कठिनाई होगी। उक्त आदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधिकाधिक मतदान कराए जाने की मंशा के विपरीत एवं मतदाताओं के मतदान के मूलभूत अधिकार से वंचित कराए जाने का कुत्सित प्रयास है।

भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि भिंड जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश को निरस्त कराया जाकर इसे अधिकाधिक प्रसारित कराया जाए ताकि आम जनता अपने मताधिकार का उपयोग के लिए निजी वाहनों का उपयोग कर सके। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भिंड कलेक्टर को तत्काल पदमुक्त कर उनके स्थान पर सक्षम जिला दंडाधिकारी को पदस्थ किए जाने की मांग की है।

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