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कुलदीप सेंगर समेत सात को दस साल कैद की सजा

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उन्नाव/नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर समेत सात अन्य को शुक्रवार को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर को पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में सेंगर को दोषी करार देते हुए कहा कि जिस तरीके से पीड़िता के पिता की हत्या की गई थी, वह जघन्य था। पुलिस कस्टडी में पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल 2018 को हत्या हो गई थी।

फैसला सुनाते हुए तीस हजारी कोर्ट के जज ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा। जज ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और पीड़ित के वकील की भी सराहना की। तीस हजारी कोर्ट ने इससे पहले 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की थी और फैसले के लिए चार मार्च की तिथि तय की थी।

इस केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद (सब इंस्पेक्टर), अशोक सिंह भदौरिया (एसएचओ), विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया गया।शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह, राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, अमीर खान, कॉन्स्टेबल और शरदवीर सिंह कोर्ट से बरी हो गए हैं।

Updated : 13 March 2020 7:04 AM GMT
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स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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