हैदराबाद ट्विन ब्लास्ट केस : 42 लोगों की हत्या में दो दोषी करार
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हैदराबाद। हैदराबाद के लुंबिनी पार्क और गोकुल चैट के दोहरा बम विस्फोट मामले में आज (मंगलवार) को एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैतला सुनाया है। जिसमें से आठ आरोपितों में से दो लोगों को दोषी करार दिया है और दो को बरी कर दिया गया है। जिनको दोषी पाया गया है उनकी सजा का ऐलान सोमवार यानी 10 सितम्बर को किया जाएगा।
चला पल्ली जेल में दोहरा बम विस्फोट के मामले में पांच आरोपित बंद हैं। जिनके नाम अकबर इस्माइल चौधरी, शफीक शहीद, मोहम्मद तारिक अंजुम एहसान, फारुक सरफुद्दीन प्रकाश, और सादिक इसरार अहमद शेख है। इनमें से दो लोगों को दोषी पाया गया है।इनके नाम अकबर इस्माइल चौधरी और अनीस शफीक सईद है। जांच के दौैरान पाया गया कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक रियाज भटकल और इकबाल भटकल इन दोनों धमकों के मास्टर माइंड थे जो अभी तर फरार चल रहे हैं। इस ब्लास्ट में 42 लोगों की मौत हुई थी। जहकि 50 से अधिक लोग घायल हुए थे।
2007 Hyderabad Twin Blasts case: Two out of the five accused, Farooq Sharfuddin Tarkish & Mohd Sadiq Israr Shaik have been acquitted. The Court will pronounce judgement on one more accused Tareeq Anjum on Monday, September 10. Accused Riyaz Bhatkal & Iqbal Bhatkal are absconding. https://t.co/0bXr9891mo
— ANI (@ANI) September 4, 2018
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