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उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदी की शिकायत कहाँ और कैसे करें

राकेश शिवहरे

उपभोक्ता ऑनलाइन खरीदी की शिकायत कहाँ और कैसे करें
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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किसी भी ऑनलाइन कंपनी को जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय सामान देने आता है तब भी ध्यान रखना चाहिए कि डिलीवरी बॉय के समक्ष ही उस पैकेट को खोलना चाहिए और उसका एक वीडियो बनाना चाहिए यदि सामग्री उचित है तब कोई बात नहीं, यदि उसमें मनचाही सामग्री मॉडल या कोई अन्य चीज प्राप्त हुई है तो उसे वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ करना आसान हो जाएगा कि आपको उस पैकेट में क्या प्राप्त हुआ है और तत्काल उसे रिफंड की रिक्वेस्ट वेबसाइट या ऐप पर डाल कर सामान वापस करे और रिसीविंग देते समय उस पर शिकायत का उल्लेख अवश्य करे ,ऐसा न करने पर आपको शिकायत प्रमाणित करने में परेशानी हो सकती है।

शिकायत कहां करे: ई-कॉमर्स /ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में यदि गलत समान प्राप्त हुआ है,वांछित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है अथवा संतुष्टि पूर्ण नहीं है,या सावधि में रिटर्न नही लिया या राशि प्राप्त नहीं हुई है या गलत समान प्राप्त हुआ है तब आप उसकी शिकायत कंपनी की साइट पर , ई मेल पर या स्थानीय पुलिस , साइबर सेल में कर सकते है यदि तब भी कोई मदद न मिले तब राशि वापसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु साक्ष्य सहित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 155260 पर भी शिकायत कर सकते हैं।

उपभोक्ता कानून में प्रावधान: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी संस्था वेबसाइट और ऐप के माध्यम से खरीदी की सामग्री उचित नहीं है अथवा पसंद नहीं है तब उसे निर्धारित अबधि में वापस कर उपभोक्ता उसकी राशि वापस प्राप्त कर सकता है ,यदि राशि वापस नहीं हुई है , तो इस तरह का आचरण कोई भी वेबसाइट या ऐप कंपनी द्वारा अपनाया जाता है तब उसके विरुद्ध सेवा में कमी की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं जहां राशि के साथ-साथ क्षतिपूर्ति भी दिलाए जाने का प्रावधान है । शिकायत को प्रमांणित करने का दायित्व स्वयं उपभोक्ता पर होता है। क्षतिपूर्ति एवं सजा का प्रावधान: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि 50 लाख रुपए तक की शिकायतें जिला उपभोक्ता आयोग एवं इससे ऊपर राशि की शिकायतें राज्य उपभोक्ता आयोग में की जा सकती हैं जहां सेवा में कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है।

(लेखक उपभोक्ता आयोग में वरिष्ठ न्यायिक सदस्य हैं)

Updated : 12 Feb 2024 8:32 PM GMT
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City Desk

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