मध्य प्रदेश में भवन निर्माण की अनुमति के लिए नजूल NOC की प्रमाणित कॉपी की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव है। सरकार ने 15 दिन में सुझाव मांगे हैं।
MP Property News: मध्यप्रदेश मे मकान,दुकान या भवन बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरुरी अपडेट सामने आया है. मोहन सरकार ने भवन निर्माण की अनुमति के लिए नजूल NOC की प्रमाणित कॉपनी जमा करने की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव रखा है.नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर लोगों से 15 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
नजूल NOC को लेकर क्या बदलेगा नियम?
मध्य प्रदेश में भवन निर्माण की अनुमति लेने के लिए आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इनमें नजूल NOC की प्रमाणित प्रति भी शामिल है। अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव करने की तैयारी कर रही है।विभाग की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में नजूल NOC की प्रमाणित प्रति जमा करने की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव है। यदि संशोधन को अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो लोगों को भवन निर्माण का नक्शा पास कराने के लिए यह दस्तावेज आवेदन के साथ नहीं लगाना पड़ेगा।इस बदलाव से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें निर्माण अनुमति की प्रक्रिया में नजूल NOC जुटाने में परेशानी होती है। हालांकि, अभी इसे लागू नियम नहीं समझना चाहिए। फिलहाल प्रस्ताव पर आम लोगों की राय मांगी गई है।
15 दिन में दे सकते हैं सुझाव और आपत्तियां
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्तावित संशोधन पर दावे-आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है।इस अवधि में संबंधित पक्ष प्रस्तावित बदलाव पर अपनी राय दे सकते हैं। सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद सरकार संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि नई व्यवस्था कब से प्रभावी होगी।
अभी भवन निर्माण की अनुमति के लिए कौन-से दस्तावेज जरूरी हैं?
- रजिस्ट्री या पट्टा विलेख: जमीन पर स्वामित्व या पट्टे से संबंधित दस्तावेज।
- खसरा, नक्शा और खतौनी अभिलेख: जमीन की पहचान और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज।
- नजूल NOC की प्रमाणित प्रति: संबंधित नियम के तहत आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति।
कब से मिलेगा फायदा?
फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है, अंतिम नियम नहीं। इसलिए भवन निर्माण की अनुमति लेने वाले लोगों को अभी लागू नियमों के अनुसार ही दस्तावेज तैयार करने चाहिए।आगे की प्रक्रिया में सुझावों और आपत्तियों पर विचार होगा। इसके बाद जारी होने वाली अंतिम अधिसूचना से पता चलेगा कि नजूल NOC की प्रमाणित प्रति जमा करने की शर्त कब से हटेगी और नई व्यवस्था किन परिस्थितियों में लागू होगी।