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सीबीआई की याचिका पर मोइन कुरैशी को हाईकोर्ट का नोटिस

सीबीआई की याचिका पर मोइन कुरैशी को हाईकोर्ट का नोटिस
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नई दिल्ली। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की विदेश जाने की अनुमति देने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा मुचलके की राशि दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह करोड़ रुपये करने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मोइन कुरैशी को नोटिस जारी किया है।

पिछले 1 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मोइन कुरैशी को विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। कोर्ट ने मोइन कुरैशी को दो करोड़ रुपये या उसके बदले बैंक गारंटी जमा करने का निर्देश दिया था। मोइन कुरैशी ने दुबई और पाकिस्तान जाने की अनुमति देने की मांग की थी।

मोइन कुरैशी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहले ही जमानत दे रखी है। उसे जमानत मिलने के बाद ईडी ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी है।

ईडी द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि मोइन कुरैशी ने एक व्यवसायी से 5.75 करोड़ रुपये यह कहकर वसूले थे कि उसके केस में सीबीआई निदेशक की मदद ली जाएगी। कुरैशी सरकार के महत्त्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम पर पैसे वसूलता था।

कुरैशी को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। कुरैशी पर आरोप है कि उसने हवाला कारोबार के जरिए दुबई, लंदन और यूरोप के शहरों में अवैध तरीके से मोटी रकम भेजी।

ईडी ने 2015 में आयकर विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए कुछ दस्तावेजों के आधार पर कुरैशी के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंध कानून ( फेमा ) के तहत जांच शुरू की थी। इन दस्तावेजों में इस मांस कारोबारी और उसकी कंपनियों के हवाला कारोबार में संलिप्तता और फेमा कानून के उल्लंघन में शामिल होने के संकेत मिले थे।

Updated : 11 Feb 2019 9:58 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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