70 दिन बाद चलेंगी यात्री बसें व ऑटो-टैम्पो, बंद रहेंगे धार्मिक स्थल व शॉपिंग मॉल्स
नियमों का करना होगी सख्ती से पालन, यात्रियों का रखना होगा रिकार्ड
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ग्वालियर, न.सं.। लॉकडाउन पांच में ढील के साथ सामान्य जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। बाजार जहां पहले से ही खुल रहे थे वहीं अब सरकारी कार्यालयों में भी रौनक लौटने लगी है। मंगलवार से शहर में यात्री बसें, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, टैम्पो, ओला, उवर भी दौडऩे लगेंगे। बसों व छोटे यात्री वाहनों में 50 प्रतिशत सवारी ही बैठाने की अनुमति रहेगी। साथ ही शासन-प्रशासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों का पूरा रिकार्ड रखना होगा। यदि किसी यात्री में कोरोना से संबंधित लक्षण हैं तो उसकी जांच करवानी होगी। वहीं धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स आदि पूरी तरह बंद रहेंंगे। इस संबंध में जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं। जिसमें शहरवासियों का काफी राहत दी गई है। रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू लागू रहेगा। यह आदेश सोमवार से ही प्रभावशील हो गए हैं और आगामी आदेश तक के लिए रहेंगे।
इन पर रहेगी शिथिलता-
-यात्री बस, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, टैम्पो, ओला, उवर आदि का परिचालन 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ किया जाएगा।
-होटल/रेस्टोरेंट किचिन के माध्यम से केवल होम डिलेवरी कर सकेंगे।
-खेल परिसर व स्टेडियम खुलेंगे, दर्शक प्रतिबंधित।
-विवाह समारोह में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में 20 की रहेगी अनुमति।
-विक्रेताओं को सब्जी का विक्रय केन्द्रों के माध्यम से होगा।
-यातायात नगर फल मंडी प्रात: 6 से सायं 6 बजे तक खुलेगी।
-सार्वजनिक स्थलों व कार्यस्थलों व परिवहन के दौरान मास्क, सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखना होगा।
-कार्यालयों में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
-दुकानों में ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। एक बार में पांच से अधिक व्यक्तियों के आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह रहेगा प्रतिबंधित-
-कन्टेनमेंट जोन में केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने व चिकित्सिा स्थिति के लिए लोगों छोड़कर बांकि सब प्रतिबंधित रहेगा।
-आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर रात्रि 9 से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू रहेगा।
-होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं पूर्णत: बंद।
-सभी धार्मिक और पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल्स, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र।
-सिनेमा हॉल्स, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल्स, थिएटर, बार आदि।
-राजनीतिक, धार्मिक आयोजन, बड़े सम्मेलन।
यात्री बसों व ऑटो-रिक्शा के लिए यह रहेंगे नियम
-बसों में 50 प्रतिशत ही यात्रियों को बैठाना होगा।
-टैम्पो में सवारी ही बैठ सकेंगी।
-ऑटो एवं ई-रिक्शा में दो से अधिक लोग नहीं बैठ सकेंगे।
-व्यक्तिगत/टैक्सी वाहनों में तीन से अधिक लोगों के बैठने की अनुमति नहीं होगी।
-प्रतिदिन वाहनों को सेनेटाइज्ड कराना होगा।
-बस में बैठने वाले यात्रियों की जानकारी एक रजिस्टर में प्रारूप में भरकर तैयार करनी होगी।
-यदि यात्री में कोई लक्षण दिखें तो उसका उल्लेख करना होगा।
-यह जानकारी प्रतिदिन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में महेश शर्मा लेखा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
स्वदेश डेस्क
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