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वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशन का आदेश जारी, समाचार पत्रों का उल्लेख ही नही

वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशन का आदेश जारी, समाचार पत्रों का उल्लेख ही नही
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ग्वालियर,न.सं.। परिषद द्वारा पास किए गए ठहराव को बदलते हुए सिर्फ वेबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशन का आदेश मंगलवार को जारी कर दिया। लेकिन इसमें समाचार पत्र का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। इतना ही नहीं आदेश की प्रतिलिपि भी सभापति मनोज तोमर को नहीं भेजी है।

निगम में धारा 167 के आशयों की पूर्ति के लिए नामांकन प्रकरणों की विज्ञप्ति 15 दिनों के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का पूर्व में प्रविधान था। 30 सितंबर 2022 को निगमायुक्त ने एमआइसी को प्रस्ताव भेजा था कि 15 दिवसीय विज्ञप्ति के चलते प्रकरणों के निराकरण में विलंब होता है। ऐसे में इसे निगम की वेबसाइट पर दो हजार रुपए में सात दिन के लिए प्रकाशित किया जाए। एमआइसी ने 27 अक्टूबर को हुई बैठक में दो हजार रुपए के शुल्क को 500 रुपए कर स्वीकृति दे दी थी।

नौ जनवरी को परिषद की बैठक में इस पर चर्चा हुई। इस बिंदु पर सभापति ने आदेश जारी किया कि आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति को निरंतरित रखते हुए निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने और समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन का शुल्क 500 रुपए करने पर स्वीकृति दी जाती है। लेकिन मंगवार को सिर्फ विज्ञप्ति को वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया है। इस संबंध में सभापित मनोज तोमर का कहना है कि अभी उन्हें आदेश की प्रति नहीं मिली है। यदि ऐसा हुआ है तो वह शासन को पत्र लिखेंगे।

शासन को पत्र लिखेंगे

ठहराव में वेबसाइट और समाचार पत्र दोनों का उल्लेख था। निगमायुक्त के आदेश की कापी मुझे नहीं मिली है। इस कारण उसमें क्या है, यह मुझे नहीं पता। यदि ठहराव के विपरीत आदेश जारी हुआ है, तो हम शासन को पत्र लिखेंगे।

मनोज तोमर, सभापति

मैं ठहराव चेक कराता हूं

हमारा उद्देश्य वेबसाइट पर ही विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का था, ताकि कम समय में प्रकरणों का निराकरण हो सके। यदि ठहराव में समाचार पत्रों का उल्लेख है, तो मैं इसे चेक करा लेता हूं। इसके बाद इस संबंध में आगामी कार्रवाई की जाएगी।

किशोर कान्याल, आयुक्त नगर निगम

Updated : 25 Jan 2023 12:30 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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