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तीन बंद रहेंगे बाजार, बहनों के लिए राखी, किराना व मिठाई दुकानों को छूट

प्रशासन ने जारी किए आदेश, एक, दो और तीन अगस्त तक रहेगा प्रभावी

तीन बंद रहेंगे बाजार, बहनों के लिए राखी, किराना व मिठाई दुकानों को छूट
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ग्वालियर, न.सं.। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीन दिन शहर के बाजार, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स व अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी। एक से तीन अगस्त यानि रक्षाबंधन तक यह बंद प्रभावी रहेगा। हालांकि बहनों के त्यौहार रक्षाबंधन को देखते हुए राखी, मिठाई की दुकानें, किराना स्टोर खुले रहेंगे और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के तहत इसकी बिक्री होगी। वहीं सुबह 6 से 11 बजे तक दूध, ब्रेड, फल, सब्जी आदि की बिक्री के लिए भी छूट रहेगी। अन्य छूटों के तहत मेडिकल, पेट्रोल पम्प, अस्पताल आदि भी खुले रहेंगे।

जिले में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हर दिन आधा सैकड़ा से अधिक संक्रमित निकल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की भी चिंता बढ़ी हुई और इसलिए प्रशासन ने बाजारों में भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए तीन दिन बाजार बंद करने का निर्णय लिया। एडीएम किशोर कान्याल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। रक्षाबंधन को देखते हुए किराना, राखी व मिठाई की बिक्री पर राहत दी गई है। रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलेवरी हो सकेगी।

दुकानों के बाहर से नहीं होगा सामग्री का विक्रय

जिला प्रशासन ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि दुकानदार उक्त सामग्री का विक्रय प्रतिष्ठान व दुकान के अंदर से ही कर सकेंगे। दुकान के बाहर से सामग्री नहीं बेची जा सकेगी। साथ ही दुकान के अंदर एक बार में पांच से अधिक ग्राहकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। बाजार के साथ-साथ ही प्रशासन द्वारा चिन्हित 19 अस्थायी विक्रय केन्द्रों से ही राखी का विक्रय होगा।

यह रहेगी छूट

-प्रात: 6 से 11 बजे तक दूध, ब्रेड, अंडा, फल, सब्जी आदि की बिक्री हो सकेगी।

-मिठाई नमकीन, किराना, जनरल स्टोर खुले रहेंगे।

-राखी विक्रय- ऐसी स्थायी दुकानें जिनसे राखी का विक्रय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राखी विक्रय हेतु बनाए गए 19 अस्थायी केन्द्र सहित शाउमावि गोरखी परिसर से भी विक्रय होगा।

-सभी मेडिकल स्टोर(थोक एवं फुटकर)

-शासकीय एवं निजी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल क्लीनिक

-औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य।

-माल वाहनों का परिवहन।

-गैस एजेंसियां एवं घरेलू गैस वितरण कार्य।

-पीडीएस की दुकानें, होटल एवं अन्य आतिथ्य गतिविधियां।

-यात्री परिवहन बस, टैम्पो, टैक्सी, रिक्शा आदि।

-सभी तरह की होल डिलेवरी।

यह रहेगा प्रतिबंधित

-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

-शॉपिंग माल

-रेस्टोरेंट

-शहर के समस्त बाजार

गणेशोत्सव एवं बकरीद के दौरान प्रतिबंधित

-गणेश प्रतिमाओं व ताजियों की ऊंचाई एक फीट से अधिक नहीं होगी।

-सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी स्थापना, घरों पर ही रखे जा सकेंगे।

-विसर्जन सार्वजनिक स्थानों पर न किया जाकर नगर निगम द्वारा संचालित चलित वाहनों से ही किया जा सकेगा।

Updated : 30 July 2020 1:00 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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