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व्यापमं घोटाला मामला : सीबीआई की विशेष अदालत ने चार लोगों को चार-चार साल की सजा सुनाई

व्यापमं घोटाला मामला : सीबीआई की विशेष अदालत ने चार लोगों को चार-चार साल की सजा सुनाई
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भोपाल/जबलपुर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को चार लोगों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जस्टिस एसएस परमार ने नवरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 की प्रांरभिक परीक्षा में गड़बड़ी मामले में दीपक जाटव, भागीरथ, लक्ष्मीनारायण और दीवान जाटव को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है।

सीबीआई की विशेष अदालत में मंगलवार को व्यापमं से जुड़े वनरक्षक परीक्षा 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में हुए घोटाले के मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस एसएस परमार की कोर्ट में सीबीआई की ओर से 44 गवाह पेश किए गए, जिनकी गवाही के बाद जस्टिस परमार ने मुरैना जिले बामैर निवासी दीपक जाटव, घनेला निवासी भागीरथ जाटव, उल्हेड़ी निवासी लक्ष्मीनारायण जाटव और आसबलगढ़ दीवान जाटव को दोषी ठहराते हुए चार-चार की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत में यह साबित हुआ कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 की प्रारंभिक परीक्षा में दीपक जाटव के नाम पर लक्ष्मीनारायण जाटव ने परीक्षा दी थी।

घोटाला उजागर होने पर दमोह कोतवाला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और अप्रैल 2015 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में दीवान जाटव ने लक्ष्मीनारायण जाटव और दीपक जाटव की मुलाकात करवाकर उनके बीच एक लाख रुपए में परीक्षा देने का सौदा तय कराया था, जबकि भागीरथ जाटव दीपक के पिता हैं और वह भी इस मामले में शामिल थे। दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों को चार-चार की सजा सुनाई है।

Updated : 31 July 2018 3:45 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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