महापौर-अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के खिलाफ याचिका दायर
X
भोपाल। मध्यप्रदेश में महापौर पद के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के बजाय पार्षदों द्वारा करवाए जाने के सरकारी फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच नाम के संगठन ने मामले पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम अधिनियम में हुए हालिया संशोधन से निर्दलीय प्रत्याशियों के महापौर बनने का अधिकार छिन गया है। याचिका में कहा गया है कि जब राजनैतिक दलों के पार्षद ही महापौर का चुनाव करेंगे, तो ऐसे में कोई निर्दलीय प्रत्याशी महापौर बन ही नहीं पाएगा। वहीं याचिका में राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा दुर्भावना के चलते ये संशोधन किया गया है। जिससे व्यापक जनहित प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि इस तरह की याचिका संस्था की बजाए कोई व्यक्ति दायर कर सकता है क्योंकि चुनाव संस्था नहीं व्यक्ति की ओर से लड़ा जाता है। ऐसे में जबलपुर उच्च न्यायालय ने याचिका में तकनीकी संशोधन के निर्देश दिए हैं और इसके लिए याचिकाकर्ता को एक हफ्ते का समय दिया है। उच्च न्यायालय में इस मामले पर अगली सुनवाई नवंबर माह के पहले सप्ताह में की जाएगी।
Swadesh News
Swadesh Digital contributor help bring you the latest article around you