जिलाधीश गाइडलाइन लोकसभा चुनाव के बाद लागू होगी
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भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिलाधीश गाइड लाइन जारी करने की प्रक्रिया रोक दी गई है। हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई भी बंद हो गई है। इसके साथ ही आचार संहिता की अवधि में यदि आप अपना मकान किराए पर देते हैं या कोई घरेलू नौकर रखते हैं तो उसकी सूचना भी संबंधित थाने में देना होगी।
एडीएम संतोष वर्मा ने बताया कि जिलाधीश गाइड लाइन तय करने की प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसलिए अब यह कार्रवाई आचार संहिता के बाद ही होगी। इसी तरह हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई भी बंद कर दी गई है। लेकिन आम व्यक्ति अपनी समस्याओं के संबंध में सामान्य रूप से आवेदन दे सकेंगे। इसके साथ ही रविवार शाम पांच बजे आचार संहिता लागू होने के तत्काल बाद जिलाधीश सुदाम खाडे ने विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
धारा 144 लागू: धारा 144 के तहत जारी आदेश में थाने को सूचना दिए बगैर मकान किराए पर देने पर रोक लगा दी गई है। होटल और लॉज संचालकों के लिए भी यह जरूरी किया गया है कि वे अपने यहां रूकने वालों की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें और उसकी सूचना पुलिस थाने में दें। जिलाधीश ने जिले में कार्यरत सभी निर्माण एजेंसियों और अन्य विभागों से ऐसे विकास कार्यों की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराने को कहा है जो शुरू हो गए हैं और प्रगति पर हैं। अब कोई भी नया विकास कार्य शुरू नहीं होगा।
Naveen Savita
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