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सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की जानकारी देने से किया इंकार, खारीज की RTI वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की जानकारी देने से किया इंकार, खारीज की RTI वाली याचिका
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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में हुई कॉलेजियम की बैठक के एजेंडे की सूचना मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।बेंच ने कहा कि कॉलेजियम की चर्चा तब तक सार्वजनिक नहीं की जा सकती है जब तक कोई अंतिम फैसला न ले लिया जाए। ऐसी सूचनाएं आरटीआई के तहत भी नहीं दी जा सकती है। याचिका अंजलि भारद्वाज ने दायर की थी। इससे पहले हाई कोर्ट भी अंजलि भारद्वाज की याचिका खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 12 दिसंबर, 2018 को हुई बैठक के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए उस बैठक के एजेंडे की सूचना नहीं दी जा सकती।

हाई कोर्ट में केंद्रीय सूचना आयुक्त के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 12 दिसंबर, 2012 की हुई बैठक के एजेंडे की सूचना मांगने संबंधी अपील खारिज कर दी गई थी। यह अपील 16 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सूचना आयोग ने खारिज की थी।अपील में कहा गया था कि जस्टिस मदन बी लोकुर 30 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। 23 जनवरी, 2019 को एक इंटरव्यू में जस्टिस लोकुर ने कहा था कि 12 दिसंबर, 2018 को हुई कॉलेजियम की बैठक को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया । इसके बाद याचिकाकर्ता ने 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई के जरिये आवेदन कर 12 दिसंबर 2018 की कॉलेजियम की हुई बैठक के एजेंडे और फैसले की सूचना मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने यह सूचना देने से इनकार कर दिया था। तब याचिकाकर्ता ने पहली अपीलीय प्राधिकार को यहां अपील दायर की। पहली अपीलीय प्राधिकार ने यह कहते हुए अपील को खारिज कर दिया कि 12 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ऐसी कोई बैठक हुई ही नहीं थी। उसके बाद याचिकाकर्ता ने दूसरी अपीलीय प्राधिकार के तौर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास अपील की। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने भी अपील खारिज कर दी थी।

Updated : 11 Dec 2022 5:08 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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