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AAP Headquarter : AAP को मुख्यालय खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत

AAP Headquarter : इसके पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हेडक्वाटर खाली करने की डेडलाइन बढ़ाई गई थी।

AAP Headquarter : AAP को मुख्यालय खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत
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AAP को मुख्यालय खाली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत

AAP Headquarter : दिल्ली। आम आदमी पार्टी को मुख्यालय खाली करने के लिए अभी कुछ दिन की मोहलत और मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हेडक्ववार्टर खाली करने की तारीख बढ़ा दी है। पहले आम आदमी पार्टी को यह हेडक्वाटर 15 जून को खाली करना था लेकिन अब 10 अगस्त तक डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इसके पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हेडक्वाटर खाली करने की डेडलाइन बढ़ाई गई थी।

दरअसल, जहां आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वो जमीन हाई कोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आबंटित की गई थी। आम आदमी पार्टी का मुख्यालय इस जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी का कहना था कि, हमें अदालत का फैसला स्वीकार है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय को भूमि का कब्जा सौंपने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया था कि, '90 न्यायालय कक्षों की कमी है और उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। हम बहुत ही खराब स्थिति में हैं और अब हमें किराये पर मकान लेना पड़ सकता है।'

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, 'संबंधित परिसर को 15 जून 2024 तक खाली किया जाना था। यह परिसर 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय को पहले ही आवंटित किया जा चुका है। उच्च न्यायालय का विस्तार लंबित है और लागत विस्तार भी एक कारक है। यह आवेदन 10 अगस्त 2024 तक समय विस्तार के लिए है। तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अंतिम अवसर के रूप में, हम इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष एक सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा दिए जाने वाले वचन पर 10 अगस्त 2024 तक समय बढ़ाते हैं कि वे 10 अगस्त, 2024 तक खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे।'

Updated : 10 Jun 2024 6:14 AM GMT
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Gurjeet Kaur

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