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रक्षा मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, अवैध फोटोकॉपी से राफेल की सूचनाएं हुईं लीक

रक्षा मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, अवैध फोटोकॉपी से राफेल की सूचनाएं हुईं लीक
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नई दिल्ली। राफेल मसले पर 14 मार्च को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार की जानकारी या मंजूरी के बिना गोपनीय दस्तावेजों की फ़ोटो कॉपी करके 2 देशों के बीच समझौते की गोपनीय बातें लीक की गईं। हलफनामे में कहा गया है कि विमान की युद्ध क्षमता की जानकारी सार्वजनिक किये जाने से शत्रु देशों को फायदा हो सकता है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि याचिकाकर्ता अवैध तरीके से हासिल दस्तावेज कोर्ट में रख रहे हैं जिसका उन्हें अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दस्तावेज से चुनिंदा अंश रख कर भ्रम फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि याचिकाकर्ता या दस्तावेज लीक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि पुनर्विचार याचिकाओं में कोई ऐसी बात नहीं जो कोर्ट के फैसले में कमी बता सके।

आज ही सुबह रक्षा मंत्रालय ने राफेल मामले में नया हलफनामा दायर करने की सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को नया हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी।

पिछले 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशंस पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। 6 मार्च को सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि रक्षा मंत्रालय से गोपनीय दस्तावेज चोरी किए गए। उन्हीं के आधार पर भ्रामक खबरें छापी जा रही हैं और याचिका दाखिल की गई है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए पूछा कि बताइए इस मसले पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं । अटार्नी जनरल ने कहा था कि जिन दस्तावेजों पर 'द हिंदू' ने खबर छापी, उन पर साफ तौर पर 'गोपनीय' लिखा था। इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसकी उपेक्षा कर खबर लिखी गई। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। इन्हीं दस्तावेजों को कोर्ट में भी पेश कर दिया गया।

अटार्नी जनरल ने कहा था कि देश को आधुनिक विमानों की ज़रूरत है। यहां कुछ लोग सीबीआई जांच करवाने पर अड़े हुए हैं। हमारे पड़ोसी के पास एफ-16 है। हम सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हमने अपने कुछ पायलटों को राफेल के बारे में जानकारी लेने के लिए फ्रांस भेजा है। तब जस्टिस के एम जोसफ ने कहा था कि अगर भ्रष्टाचार की जांच की मांग की जा रही है तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बच तो नहीं सकते हैं । तब अटार्नी जनरल ने कहा था कि कागज़ात चोरी करवा के याचिका तैयार की गई। इनके लिए सज़ा दी जानी चाहिए । अटार्नी जनरल ने कहा था कि हर बात की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्या हमें कोर्ट को ये भी बताना होगा कि जंग क्यों हुई। शांति का फैसला क्यों लिया गया। कोर्ट याचिकाकर्ताओं से दस्तावेज पाने का जरिया पूछे। इनका तरीका उचित लगे तभी सुनवाई करे।

अटार्नी जनरल ने कहा था कि दुनिया के किसी भी देश में रक्षा सौदे पर इस तरह कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। तब जस्टिस केएम जोसफ ने कहा था कि तब तो बोफोर्स पर भी नहीं होनी चाहिए थी। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि आप कह रहे हैं कि कुछ दस्तावेज हमारे सामने आए हैं, हम उनको देखें ही नहीं? अटार्नी जनरल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि ये मामला राजनीति का हथियार बना हुआ है। कोर्ट के किसी भी बयान के आधार पर सरकार को बदनाम करने की तैयारी है। आप कुछ कहने में संयम बरतें।

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि टू-जी और कोयला घोटाला की भी जांच इसी तरह हुई। मुझे किसी सूत्र से कागज़ात मिले , मैंने याचिका दाखिल की। तब ये सवाल नहीं उठा था कि दस्तावेज कहां से आए। तब अटार्नी जनरल ने कहा था कि 'द हिंदू' और एएनआई के पास जो दस्तावेज हैं, वो चोरी हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि क्या रक्षा मंत्रालय के संबंधित विभाग के प्रमुख यही बात कहते हुए हलफनामा देंगे तब अटार्नी जनरल ने कहा था कि मैं कल तक हलफनामा जमा करवा दूंगा ।

पिछले 26 फरवरी को जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में हुई इन-चेंबर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की ओपन कोर्ट में सुनवाई का आदेश जारी किया था। 14 दिसम्बर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे की प्रक्रिया, राफेल की प्राइसिंग और ऑफसेट पार्टनर चुनने को भी हरी झंडी दे दी थी। राफेल डील पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रक्षा के मामलों की न्यायिक समीक्षा के लिए कोई यूनिफॉर्म मापदंड नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि राफेल डील की प्रक्रिया को लेकर कभी भी संदेह नहीं किया गया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि कुछ लोगों की धारणा के आधार पर कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता। इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। कोर्ट ने कहा था कि कीमत की समीक्षा करना कोर्ट का काम नहीं जबकि एयरक्राफ्ट की ज़रूरत को लेकर कोई संदेह नहीं। कोर्ट ने फ़ैसले मे आफसेट पार्टनर चुनने पर कहा कि उसे किसी का फ़ेवर करने के सबूत नहीं मिले।

इस मामले पर जब राजनीतिक बवाल मचा तब फैसले के अगले ही दिन 15 दिसम्बर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे पर एक संशोधित हलफनामा दायर किया। केंद्र सरकार ने कहा कि पहले सौंपे गए हलफनामे में टाइपिंग की गलती हुई थी जिसकी वजह से कोर्ट ने गलत व्याख्या की। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ कहा कि सीएजी की रिपोर्ट अभी तक पीएसी ने नहीं देखी है। पहले सरकार ने कोर्ट को बताया था कि राफेल जेट की कीमत के निर्धारण और उससे संबंधित अन्य विवरण की रिपोर्ट सीएजी ने पीएसी के सौंपी थी जिसकी समीक्षा पीएसी ने की है। उसकी रिपोर्ट भी बाद में कोर्ट को सौंपी गई है।

Updated : 13 March 2019 2:53 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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