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पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई बिचौलिए मिशेल की ईडी कस्टडी

ईडी ने कोर्ट को बताया, मिशेल ने इशारों में लिया 'सोनिया' का नाम

पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई बिचौलिए मिशेल की ईडी कस्टडी
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ईडी ने कहा कि 'सन ऑफ इटेलियन लेडी' और 'ही विल बिकम नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया' जैसे शब्दों के बारे में करनी है पूछताछ

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपी जेम्स क्रिश्चियन मिशेल को और सात दिनों की ईडी की रि भेज दिया है। शनिवार को मिशेल की रिमांड अवधि खत्म होने पर ईडी ने उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि मिशेल ने परसों यानि 27 दिसम्बर को पूछताछ के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम की ओर इशारा किया था। 27 दिसम्बर की शाम को जब मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ से मिला तो उसने एक कागज पर लिखकर उस दिन की पूछताछ की पूरी जानकारी दी। ईडी ने कहा कि मिशेल अपने वकील जोसेफ से मिलने के बहाने उठा और एक हाथ मिलाने के दौरान एक मोड़े हुए कागज के टुकड़े पर लिखकर दिया। जोसेफ ने कागज को अपने मोबाइल फोन के नीचे छुपा लिया और अपने जैकेट में उस कागज के टुकड़े को ऐसे रखा ताकि कोई देख न पाए।

ईडी के मुताबिक इस पूरे वाकये को कमरे में मौजूद ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने देख लिया। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ने मिशेल से पूछा कि मुड़े हुए कागज में क्या दिया था। उसके बाद वकील जोसेफ से वो कागज मांगा गया। वकील जोसेफ ने वो मुड़ा हुआ कागज उस कमरे में मौजूद अधिकारी रमनजीत कौर को वापस दे दिया। उस कागज में पूछे जाने वाले सवाल थे। उनमें श्रीमती गांधी से जुड़े सवाल थे। ईडी का कहना था कि इससे जाहिर है कि साक्ष्यों को छिपाने या छेड़छाड़ करने के लिए साजिश रची गई थी। कोर्ट ने मिशेल को अपने वकील से मिलने की जो अनुमति दी है उसका दुरुपयोग हो रहा है। ईडी ने कहा कि यह ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। मिशेल को पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मिशेल को रोज शाम को अपने वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ईडी ने मिशेल की 8 दिनों की रिमांड की मांग की। ईडी ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड को लेकर 'सन ऑफ इटेलियन लेडी' और 'ही विल बिकम नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया' जैसे शब्दों के बारे में पूछताछ करनी है। इससे पहले, बीते 22 दिसम्बर को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और आज तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब मिशेल से जेल की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी तो मिशेल ने कहा था कि मैं जेल में ठीक हूं क्योंकि मैं प्राइवेट सेल में चला गया हूं। उसके बाद कोर्ट ने जेल अधिकारियों से कहा कि प्राइवेट सेल में मिशेल की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

मिशेल ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जेलों के अन्य कैदी उनसे इस मामले की जांच के बारे में पूछते हैं। इसलिए उसे स्पेशल सेल में रखा जाए। पिछले 19 दिसम्बर को मिशेल को 28 दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं, 11 दिसम्बर को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी।

मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 04 दिसम्बर की रात ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। 05 दिसम्बर को सीबीआई ने मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने हिरासत की मांग की थी। सीबीआई ने कहा था कि मिशेल से अन्य अभियुक्तों के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। सीबीआई ने कहा कि मिशेल के पास कुछ गोपनीय सूचनाएं हैं। उसके स्रोत की जांच करनी है।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले की करीब तीन हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए। उसके बारे में पूछताछ करनी है कि यह रकम भारत में कहां-कहां गई, इसलिए उसे हिरासत में लेने की जरूरत है।

Updated : 5 Jan 2019 9:40 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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