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कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज

Terror funding case: High Court rejects bail plea of ​​Shabbir Shah : नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के मामले में जमानत की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि, शब्बीर शाह 2017 से NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की हिरासत में हैं। शब्बीर शाह ने अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस नवीन चावला और शैलिंदर कौर की पीठ ने निचली अदालत के 7 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा, "मौजूदा अपील खारिज की जाती है।"

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शब्बीर शाह ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। 

शब्बीर शाह के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट में कहा था कि शब्बीर शाह पिछले छह सालों से हिरासत में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ। शब्बीर शाह के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है। शब्बीर शाह के खिलाफ 24 मामले थे, जिनमें से 18 में उन पर आरोप लगाए गए हैं, तीन मामलों को खारिज कर दिया गया है, और तीन मामलों की जांच लंबित है। 


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