आधार डीलिंक करने का प्लान बताएं कंपनियां : यूआईडीएआई

आधार डीलिंक करने का प्लान बताएं कंपनियां : यूआईडीएआई
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। यूआईडीएआई ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों से ग्राहकों के सत्यापन को लेकर 12 अंकों वाली आधार संख्या का उपयोग बंद करने की योजना के बारे में 15 दिन के भीतर रूपरेखा सौंपने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निजी क्षेत्र में आधार के उपयोग पर पाबंदी लगाये जाने के बाद यूआईडीएआई ने यह कदम उठाया है। इस बारे में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया तथा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सर्कुलर जारी किया गया है।

सर्कुलर के मुताबिक, 'सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता 26 सितंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के इस संदर्भ में दिये गए आदेश को लेकर कदम उठाएंगे। इस संदर्भ में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आधार उपयोग बंद करने को लेकर 15 अक्तूबर तक कार्य योजना सौंपने का निर्देश दिया जाता है।' बता दें, पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून की धारा 57 को समाप्त कर दिया है। यह धारा निजी कंपनियों को 12 अंकों वाली आधार संख्या ई-केवाईसी उपयोग की अनुमति देता है। इसके बाद दूरसंचार परिचालक आधार ई केवाईसी का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

इस बारे में संपर्क किये जाने पर यूआईडीएआई के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) अजय भूषण पांडे ने कहा, 'इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बंद करना सुनिश्चित करने के लिये आधार नियमन के तहत कुछ जरूरतों को पूरा करना होता है। इसीलिए कंपनियां बेहतर तरीके से जानती हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। वे इस बारे में योजना 15 अक्तूबर तक दे सकती हैं। अगर यूआईडीएआई की तरफ से कोई अतिरिक्त जरूरत हुई तो हम उनसे इस संबंध में उनकी योजना प्राप्त होने के बाद कहेंगे।'

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