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सुनंदा पुष्कर मौत मामला : सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल किया जवाब
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नई दिल्ली। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में आरोपी और कांग्रेस नेता शशि थरुर की उस याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जिसमें थरुर ने स्वामी को पक्षकार बनाने से रोकने की मांग की थी। इस मामले के आरोपी और कांग्रेस नेता शशि थरुर के वकील ने कहा कि इस मामले से स्वामी को कोई लेना-देना नहीं हो सकता है। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी से पूछा कि क्या आपने सभी दस्तावेज बचाव पक्ष को दे दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 20 सितंबर की तिथि नियत की। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।
पिछले 7 जुलाई को कोर्ट ने शशि थरूर को नियमित जमानत दे दी थी। शशि थरूर के वकील ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि इनकी याचिका स्वीकार कैसे की जा सकती है। ये इस मामले में पक्षकार कैसे बन सकते हैं।
पिछले 14 मई को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 306 के तहत आरोपी बनाया गया है।
आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरुर से शादी शादी के तीन साल, तीन महीने और 15 दिनों में हो गई। दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज की थी।
पिछले 20 अगस्त को कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव स्व. कोफी अन्नान के परिवार से मिलने के लिए यात्रा करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने उन्हें केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जाने की भी अनुमति दे दी थी।