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राजीव गांधी हत्याकांड मामला : दोषियों की रिहाई संबंधी हाल ही आदेश के खिलाफ याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से संशोधित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया, तीन हफ्ते बाद सुनवाई

राजीव गांधी हत्याकांड मामला : दोषियों की रिहाई संबंधी हाल ही आदेश के खिलाफ याचिका
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नई दिल्ली/स्वदेश वेब डेस्क। राजीव गांधी हत्या के दौरान मरे कुछ लोगों के रिश्तेदारों ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हत्यारों की रिहाई के लेकर हालिया आदेश पर आपत्ति जताई। याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष सुने जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाकर्ताओं से संशोधित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर संशोधित याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट इस याचिका पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

पिछले 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तमिलनाडु सरकार रिहाई की सिफारिश राज्यपाल को भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार को राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की मांग पर विचार करने का हक है। वो रिहाई की सिफारिश राज्यपाल को भेज सकती है। फिर राज्यपाल चाहें तो रिहाई का आदेश दे सकते हैं। केंद्र की दलील थी कि उसकी मंज़ूरी के बिना रिहाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया था।

केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि हत्या के साथ दोषियों को रिहा करने की तमिलनाडु सरकार की मांग को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि स्व. राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने से एक खतरनाक परंपरा का जन्म होगा।

केंद्र ने हलफनामे में कहा था कि इस मामले पर न्यायपालिका और कार्यपालिका ने सोच समझकर फैसला किया है। केंद्र ने कहा था कि इसका अंतरराष्ट्रीय जगत में गलत संदेश जाएगा।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या हत्या के सात दोषियों को रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु सरकार के मई 2016 के पत्र का जवाब देने का निर्देश दिया था। उस पत्र में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी।

Updated : 17 Sep 2018 1:55 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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