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तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों-पहाड़ों पर राजनेताओं की तस्वीरें और बैनर लगाने पर रोक

तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों-पहाड़ों पर राजनेताओं की तस्वीरें और बैनर लगाने पर रोक
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों एवं पहाड़ों पर राजनेताओं की तस्वीरें और बैनर लगाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा राज्य के प्राकृतिक वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वो यह सुनिश्चित करें कि उसके अगले आदेश तक कोई भी सार्वजनिक स्थान, पहाड़ या पुलों पर कोई झंडा, पोस्टर, बैनर या नारा लिखा हुआ न हो। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्यावरण को इस तरह नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसे रोकना होगा। याचिका 'इन डिफेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड एनिमल्स' नामक एनजीओ ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जो राजनीतिक दल या नेता अपने झंडे, बैनर और पोस्टर पहाड़ों और सार्वजनिक स्थानों पर से नहीं हटाते हैं उनकी उम्मीदवारी निरस्त करने का दिसानिर्देश जारी किया जाए। याचिका में तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के अलावा केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है।

Updated : 25 March 2019 10:15 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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