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कुलभूषण मामले पर आईसीजे कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया, जानें खास बातें
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नई दिल्ली। पाकिस्तान की सैन्य अदालत की तरफ से भारतीय नेवी ऑफिसर को जासूसी और विध्वंसक कार्रवाई के आरोप में सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ भारत की तरफ से की गई अपील पर हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई है। कोर्ट ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। पढ़ें फैसले से संबंधित प्रमुख बातें:
- आईसीजे ने भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव की सजा पर रोक जारी रखते हुए पाकिस्तान से कहा है कि वह फैसले की समीक्षा करे।
- कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का फैसला 15-1 से भारत के पक्ष में गया है।
- अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक तब तक लगी रहेगी जब तक पाकिस्तान प्रभावी तौर पर इस पर पुनर्विचार नहीं करता।
- कुलभूषण जाधव पर बुधवार को आए अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर सुषमा स्वराज ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यह भारत की बड़ी जीत है।
- इससे पहले आईसीजे की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने ट्वीट कर बताया था कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जाधव की मौत की सजा तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान प्रभावी रूप से पुनर्विचार नहीं करता है।
- अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद मुंबई में कुलभूषण जाधव के दोस्तों ने जश्न मनाया।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले के बाद कहा, 'कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने का निर्देश दिया गया है। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है।'