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हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को दिया बड़ा झटका

अदालत ने एआईएडीएमके के संविधान में महासचिव का पद हटाने संबंधी संशोधन पर निर्वाचन आयोग के समक्ष पक्ष रखने को कहा

हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को दिया बड़ा झटका
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानिसामी और उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एआईएडीएमके के संविधान में महासचिव का पद हटाने संबंधी संशोधन के मामले पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें।

दरअसल एआईएडीएमके के पूर्व प्रवक्ता केसी पलानिसामी ने निर्वाचन आयोग में याचिका दायर कर पार्टी के संविधान में महासचिव का पद हटाने संबंधी संशोधन को निरस्त करने की मांग की है। इसके खिलाफ ई पलानिसामी और ओ पन्नीरसेल्वम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पिछले 10 अगस्त को निर्वाचन आयोग को आदेश दिया था कि केसी न पलानिसामी की याचिका पर 4 हफ्ते में सुनवाई पूरी करें। सिंगल बेंच के इस आदेश के बाद केसी पलानिसामी ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका दायर की। केसी पलानिसामी ने हाईकोर्ट से कहा कि सिंगल बेंच ने उनका पक्ष सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वे 13 सितंबर तक कोई फैसला नहीं करें।

आज के आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला करे। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को तीन हफ्ते के अंदर अपना पक्ष निर्वाचन आयोग के समक्ष रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वे 4 हफ्ते में फैसला करें।

Updated : 13 Sep 2018 12:49 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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